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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: लाभार्थियों को ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश
वाराणसी, 28 जनवरी:
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को उद्योग विभाग और बैंक प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को समय पर ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करना था।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बैंक और संबंधित विभाग योजना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करें।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया में सुधार
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऋण प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और समयसीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी पात्र आवेदकों को योजना का लाभ बिना किसी देरी के प्रदान किया जाए।
उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि अब तक जिले में 200 से अधिक लाभार्थियों ने आवेदन किया है। इनमें से 150 को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, जबकि बाकी आवेदनों पर जल्द ही कार्यवाही पूरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में बैंकों को सख्त निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देशित किया कि किसी भी आवेदक की फाइल लंबित न रखी जाए। उन्होंने कहा कि “योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। बैंकों की सक्रिय भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है।”
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत जागरूकता अभियान पर जोर
जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग को निर्देश दिया कि योजना के बारे में अधिक से अधिक युवाओं को जागरूक किया जाए। इसके लिए गांवों और कस्बों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: क्या है खास
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। सरकार इस पर ब्याज सब्सिडी भी देती है, जिससे युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलती है।
इस योजना के तहत प्राथमिकता उन्हीं युवाओं को दी जाती है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और जिनके पास रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है।
निष्कर्ष
बैठक के बाद जिलाधिकारी ने भरोसा जताया कि समयबद्ध प्रक्रिया और समन्वय से योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
- योजना की पात्रता जाँच करें:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभार्थी न हो।
- ऑनलाइन आवेदन:
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज़ फोटो।
- व्यवसाय योजना प्रस्तुत करें:
- व्यवसाय से संबंधित योजना (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करें।
- योजना में निवेश, संभावित आय, और रोजगार के अवसरों का उल्लेख करें।
- जांच और सत्यापन:
- संबंधित विभाग द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकृत होने पर बैंक को अग्रेषित किया जाएगा।
- बैंक प्रक्रिया:
- बैंक व्यवसाय योजना की समीक्षा करेगा।
- स्वीकृति मिलने पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
- अनुदान और ब्याज सब्सिडी:
- योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- प्रगति की निगरानी:
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए पोर्टल पर लॉग इन करें।
- समय-समय पर विभाग और बैंक से संपर्क बनाए रखें।
नोट:
- आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन समय सीमा का पालन करें।
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट:
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पोर्टल - उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट:
उत्तर प्रदेश सरकार - योजना के दिशा-निर्देश (Guidelines):
योजना के दिशा-निर्देश PDF - ऑनलाइन आवेदन पोर्टल:
आवेदन करें - योजना की पात्रता और लाभ की जानकारी:
योजना की जानकारी